यूपी पुलिस में नई तैनाती नीति: अब एक ही जिले में काम कर सकेंगे पति-पत्नी

उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत अब पति-पत्नी जो दोनों पुलिस विभाग में कार्यरत हैं, उन्हें एक ही जिले में तैनाती की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस नीति का उद्देश्य पुलिसकर्मियों की पारिवारिक और मानसिक स्थिति को बेहतर बनाना है, जिससे उनकी कार्यक्षमता में भी सुधार हो सके।
यह सुविधा विशेष रूप से एक निश्चित रैंक तक के पुलिसकर्मियों के लिए लागू की गई है। इस निर्णय से उन दंपत्ति पुलिसकर्मियों को लाभ मिलेगा जो अब तक अलग-अलग जिलों में तैनात होने के कारण पारिवारिक जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे थे।
हालांकि, यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पहले स्पष्ट किया था कि पति-पत्नी की एक ही स्थान पर तैनाती कोई अपरिहार्य अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि ऐसी तैनाती तभी संभव है जब इससे प्रशासनिक आवश्यकताओं को कोई हानि न पहुंचे।
पुलिस विभाग में तैनात करीब 101 कर्मियों को अनुकंपा के आधार पर उनके जीवनसाथी की नियुक्ति वाले जिलों के पास तैनात किया गया है। डीजीपी मुख्यालय की स्थापना शाखा ने सोमवार को करीब 101 ऐसे पुलिसकर्मियों के तबादले का आदेश जारी कर दिया। बता दें कि पुलिस में तैनात पति-पत्नी को अनुकंपा के आधार पर समान रेंज अथवा जिले में तैनात किया जाता है। बता दें कि दिसंबर 2023 में हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि प्रशासनिक जरूरत के आधार पर अलग-अलग जिलों में सरकारी नौकरी कर रहे पति-पत्नी का तबादला नजदीकी जिलों में करने पर विचार किया जा सकता है, हालांकि इसे अधिकार नहीं माना जाएगा। जिसके बाद अनुकंपा के आधार पर ऐसे पुलिसकर्मियों का तबादला नजदीकी जिलों में किया जाता है।